दिव्यांग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव: अब पुत्र/पौत्र की आयु का बंधन नहीं!

दिव्यांग पेंशन योजना:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरल बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग इसका लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के हजारों दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलेगी।
दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम
मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद अब ऐसे दिव्यांगजन भी पेंशन योजना के पात्र होंगे जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहले इस स्थिति में पेंशन की पात्रता खत्म हो जाती थी, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। यह निर्णय दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आय सीमा ₹4000 तक, तत्काल प्रभाव से लागू
सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने इस दिव्यांग पेंशन योजना संबंध में निदेशक समाज कल्याण को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अब ₹4000/- मासिक आय सीमा के भीतर आने वाले सभी दिव्यांगजन, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।
इस फैसले से उन बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के दिव्यांगजनों को भी फायदा होगा जिनके पुत्र या पौत्र वयस्क हो चुके हैं। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे राज्य के हजारों दिव्यांग लाभान्वित होंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
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