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दिल्ली में ₹100 करोड़ पोंजी स्कीम का पर्दाफाश, पूर्व वकील गिरफ्तार

नई दिल्ली [भारत]: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक पूर्व वकील को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक विशाल पोंजी स्कीम चलाई और निवेशकों से लगभग ₹100 करोड़ की ठगी की। आरोपी की पहचान संजय (36), निवासी गीता कॉलोनी, दिल्ली के रूप में हुई है। वह ट्रेडकॉप फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रेड कॉप्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के जरिए यह स्कीम चला रहा था। इससे पहले भी वह करनाल जेल में इसी तरह के एक मामले में बंद रह चुका है।

संजय और उसके साथी, जिनमें वकील और कथित मास्टरमाइंड दीपक ठाकुर भी शामिल है, जनता से 8% मासिक रिटर्न का वादा करके धन जुटा रहे थे। उनका दावा था कि यह मुनाफा उन्नत “इन-हाउस एल्गोरिद्म” से उत्पन्न होता है, जो हर महीने 20% से अधिक रिटर्न दे सकता है। निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी रकम 25 महीने में दोगुनी हो जाएगी, जिसमें 4% हर महीने नकद मिलेगा और बाकी 4% पुनर्निवेश किया जाएगा। शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया गया जिससे विश्वास बना, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया और आरोपी फरार हो गया।

गौरव गोयल व अन्य की सामूहिक शिकायत पर 11 फरवरी 2025 को एफआईआर (संख्या 19/25) दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 316(2), 316(5), 318(4), और 61(2) तथा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम (BUDS) की धाराएं भी लगाई गईं। अब तक 56 पीड़ितों ने ईओडब्ल्यू से संपर्क किया है, जिनका नुकसान लगभग ₹2.5 करोड़ है, जबकि कुल ठगी का आंकड़ा ₹100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जांच में सामने आया कि धनराशि ट्रेडकॉप पोर्टफोलियो एलएलपी में भेजी गई। पुलिस ने पाया कि आरोपी ने अवैध धन से मथुरा की छाता तहसील में ₹10 करोड़ की जमीन खरीदी, जिस पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

इस स्कीम में “रॉब पीटर टू पे पॉल” रणनीति अपनाई गई, जिसमें नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को रिटर्न देने में लगाया गया, जिससे कारोबार असली दिखे और बाद में ढह गया।

संजय ने सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ से एलएलबी की पढ़ाई की थी और कड़कड़डूमा कोर्ट में दो साल वकालत की थी। उसकी पत्नी, जो इस मामले में सह-आरोपी है, अभी फरार है। उनके दो नाबालिग बेटे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी चार एफआईआर दर्ज हैं।

ईओडब्ल्यू ने जनता को चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में उच्च या निश्चित रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं से सावधान रहें। निवेश से पहले किसी भी कंपनी का पंजीकरण आरओसी, सेबी, एनएसई या बीएसई जैसी संस्थाओं से अवश्य सत्यापित करें। सेबी ने सितम्बर 2022 के परिपत्र में ब्रोकरों को एल्गोरिद्म ट्रेडिंग रणनीतियों के पिछले या भविष्य के रिटर्न का हवाला देने से रोक दिया है। मामले की जांच जारी है।

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