Haryana News: 32 हजार दिव्यांगों को पेंशन देने जा रही है हरियाणा सरकार

दिव्यांगों को पेंशन हरियाणा मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है।
दिव्यांगों को पेंशन 32000 दिव्यांगजन होंगे लाभांवित
वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे। इसके अलावाए बैठक में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीडि़त रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीडि़त रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया व सिकल सैल एनेमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी।
छोटे व्यापारियों को बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना
सैनी सरकार ने व्यापारियों को सशक्त बनाने और राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए कर बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था से पहले के अधिनियमों के तहत मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना, बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना और छोटे करदाताओं को राहत देना है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 को मंजूरी दी गई। जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई नई योजना में, किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक की अवधि के लिए सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट को मंजूरी दी गई।