जगदीप धनखड़:अगला उपराष्ट्रपति कौन?, जानें अब आगे क्या?
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अगला उपराष्ट्रपति कौन नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेजा, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था। हाल ही में उनकी दिल्ली एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी, बताया जा रहा है जिसके बाद उन्होंने यह बड़ा निर्णय लिया है।
अगला उपराष्ट्रपति कौन ,जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: स्वास्थ्य कारण बने वजह
अपने त्यागपत्र में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लिखा, “स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं।” यह खबर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या होगी।
अगला उपराष्ट्रपति कौन? जानें चुनाव प्रक्रिया और संविधान के प्रावधान
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 का खंड दो यह स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। ऐसे में, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के वर्तमान मॉनसून सत्र में ही आयोजित कराया जा सकता है।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं।
रिक्ति की अवधि तक कौन संभालेगा राज्यसभा ?
संविधान में सीधे तौर पर इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति या इस्तीफा देने की स्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। हालांकि, संविधान में एकमात्र प्रावधान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में है। रिक्ति की अवधि के दौरान यह कार्य उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं
भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं:
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।
- उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो।
- उम्मीदवार भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
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