मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं-CM धामी

मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं-CM धामी

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देहरादून, उत्तराखंड निवासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र हैं अब उन लोगों को अपने विभिन्न काम काज में काम आने वाले दस्तावेज के रूप में स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता नहीं है यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने कही है ।

मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को स्थाई प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने किया आदेश जारी। मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी।
सचिव विनोद सुमन ने बताया कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु बाध्य न किया जाए।