कोविड प्रभावित उद्यमियों को दी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण के सम्बंध में र्निगत शासनादेश 02.07.2020 द्वारा प्रदान की गई अवधि से अतिरिक्त छह माह का और निःशुल्क समय विस्तारण प्रदान किए जाने के सम्बंध में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए छह महीने की अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उन समस्त इकाईयों को नियमानुसार छह माह के लिए बिना किसी अन्य शुल्क के छूट उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया।
कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण के सम्बंध में निर्गत शासनादेश 02.07.2020 द्वारा प्रदान की गई अवधि के अतिरिक्त छह माह का और निःशुल्क समय विस्तारण प्रदान किए जाने की मांग औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जुड़े उद्यमियों द्वारा की जा रही थी। क्योंकि कोविड महामारी की प्रथम, द्वितीय व तृतीय लहर के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न विकासकर्ताओं, आवंटियों द्वारा विकसित, निर्मित की जा रही परियोजनाओं, परिसम्पत्तियों को भूखंड आवंटन की नियम एवं शर्तों के अंतर्गत प्रदत्त समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। इस सम्बंध में रूकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए नोएडा आन्त्रप्रन्योर्स एसोसिएशन एवं अन्य इकाईयों द्वारा पूर्व में प्रदत्त छह माह की अवधि के अतिरिक्त कुछ और अवधि के लिए निःशुल्क समय विस्तारण प्रदान किए जाने की मांग की गई थी।
मंत्री नन्दी ने बताया कि कोविड 19 के कारण उद्योगों की वित्तीय स्थिति, दुष्प्रभाव और उद्यमियों के आवेदनों पर नियमानुसार विचार करते हुए निर्माण कार्यों के लिए निःशुल्क समय विस्तारण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री नन्दी ने कि कहा कि यह निर्णय दिखाता है कि उद्द्यमियों के हित और निवेश की सुरक्षा हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आज प्रदेश की इण्डस्ट्री फ्रेंडली नीतियों, निर्णयों और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेशक आ रहे हैं! हम और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भरोसा व विश्वास दिलाते हैं कि उनको सभी सहूलियत उपलब्ध कराते हुए हमलोग साझा प्रयासों से प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे!
कोविड महामारी के दृष्टिगत जिन आवंटियों की लीज डीड का निष्पादन दिनांक 22.03.2020 के पूर्व हुआ है तथा उन्हें अधिभोग के लिए अनुमन्यता की तिथि दिनांक 21.03.2021 के उपरान्त समाप्त हो रही है तो उनकी अधिभोग हेतु अनुमन्य तिथि को छह माह की निःशुल्क समयावधि को जोड़ कर कुल एक वर्ष के लिए बिना शुल्क विस्तारित किया जाएगा।
कोविड महामारी के कारण लगभग डेढ़ वर्ष तक बहुत सी परियोजनाएं प्रभावित हुई। व्यवसायी, उद्यमियों एवं आवंटियों की स्थितियां चिंताजनक रहीं। मानव संसाधन के साथ निर्माण सामग्री की आपूर्ति में काफी दिक्कतें पैदा हुई थी। परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्व में शासनादेश 02.07.2020 द्वारा छह माह का अतिरिक्त निःशुल्क समय प्रदान किया गया था। चूंकि कोविड का प्रभाव लम्बा रहा। विकासकर्ता आवंटियों द्वारा कठिनाईयां अनुभव की गई और परियोजनाएं अपूर्ण रहीं। जिसके लिए छह माह की और अधिक निःशुल्क अवधि प्रदान किया जाना आवश्यक है, ताकि आवंटियों की समस्या के हल के साथ प्राधिकरण क्षेत्र में जन सामान्य को भी लाभ प्राप्त हो सके।