आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो
नए फाइनेंशियल इयर एक अप्रैल से नियमों को लेकर हो रहे हैं कई बड़े बदलाव

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है:पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा,दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं ?

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है :नए फाइनेंशियल इयर एक अप्रैल से नियमों को लेकर हो रहे हैं कई बड़े बदलाव ,आधार  पैन लिंकिंग,जीएसटी फास्ट टैग नेशनल पेंशन सिस्टम  जैसे नियम शामिल हैं। आम आदमी पर भी पड़ेगा असर पड़ेगा

नए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे। पहली अप्रैल यानी सोमवार से कुछ नियमों को लेकर कुछ  बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग से जुड़े नियम शामिल हैं। आम आदमी पर इन बदलावों से भी असर पड़ेगा।

आधार कार्ड से लिंक नहीं है पैन तो होगा डिएक्टिव

एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो रही है। आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कई बार मौका दिया गया है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक किया जा रहा था। अब आज से यह मौका खत्म हो जा जाएगा। अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वह दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं? इसके लिए नए आदेश का इंतजार करना होगा।

चुनना होगा विकल्प पुराने आईटीआर के स्लैब के लिए

सीए दीपक सेठी का कहना है कि तीन लाख तक आय होने की स्थिति में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तीन लाख से अधिक आय होने पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य व्यवस्था की गई है। आईटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था मसलन 80सी का लाभ लेना है। मकान निर्माण के कारण आय पर होने वाली छूट, एलआईसी की किस्त पर मिलने वाली छूट आदि जो कि कुल डेढ़ लाख तक होती है, उस स्लैब को चाहते हैं तो नए आईटीआर फार्म में उसका उल्लेख करना होगा। यह न करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाई डिफाॅल्ट लागू हो जाएगी

होंगे ये भी बदलाव
1- नौकरीपेशा व पेंशनधारी लोगों को स्टैंडर्ड में 50 हजार तक का लाभ मिलेगा। यानी अब 7.5 लाख पर कोई कर नहीं लगेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2-जीएसटी में इवे बिल पर बाहर से माल मंगाने वाले पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस जरूरी होगी।