लिव-इन रिलेशनशिप:अब लिव इन रिलेशनशिप की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उत्तराखंड सरकार जल्द करने जा रही है। लिव इन में रह रहे तमाम जोड़ों को इस सुविधा के बाद रजिस्ट्रेशन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसके लिए 18 से 21 साल आयु वर्ग के युवाओं के माता-पिता को …
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