रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने₹2000 के नोट बदलने की अपने अंतिम तिथि बढ़ा दी है जिसके तहत सरकारी एजेंसियां जैसे अदालतें जांच या प्रवर्तन में शामिल अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिना किसी निर्धारित सीमा के रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्गम 19 कार्यालय में से किसी भी कार्यालय में जाकर₹2000 के नोटों को जमा या विनिमय कर सकते हैं।
2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख
रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा को अब बढ़ा दिया गया है यह समय सीमा 30 सितंबर 2023 से बढ़कर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दी गई है।
2000 के नोट वैध मुद्रा में अभी भी बने रहेंगे
₹2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा माने जाएंगे जब तक की कोई नई प्रक्रिया लागू नहीं हो जाती है।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया था की निकासी की समय सीमा समाप्त होने के कारण₹2000 के बैंक नोटों को बदलने या जमा करने की व्यवस्था को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
2000 के नोट बदलने के कारण क्या है
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट में यह बताया गया है क्योंकि आम लोगों में₹2000 के नोट ज्यादा चलन में उपयोग नहीं किए जाते हैं और यह 2017 की मार्च से पहले जारी किए गए थे जिनकी अनुमानित जीवन काल की अवधि चार-पांच साल ही थी जो की अब अपने आखिरी समय तक पहुंच गए हैं अर्थात यह माना जाए की इन नोटों की समयावधि मात्र चार-पांच साल के लिए ही थी। इसके साथ यह भी देखा गया कि लेनदेन या इसके अलावा अन्य मूल वर्ग के बैक नोटों का स्टॉक जनता की मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है।
सबसे बड़ी बात यह थी कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 241 के तहत पेश किए गए₹2000 के नोट इसलिए वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि पहले चलन में₹500 और ₹1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था मुद्रा आवश्यकताओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा करना था इसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों का प्रचुर मात्रा में सुविधाजनक उपलब्ध होना है जिसके तहत₹2000 के नोटों का उत्पादन बंद कर दिया गया था।
आम आदमी₹2000 की कितने नोट बैंक में बदल सकता है
कोई भी नागरिक₹2000 के नोट20000 ₹की मैक्सिमम लिमिट तक जमा कर सकता है। यदि कोई बैंक किसी ग्राहक के यह नोट बदलने में असमर्थता जाहिर करें तो वह आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो शिकायतकर्ता बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है शिकायतकर्ता की शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2021 शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से उसका निराकरण किया जाएगा।